12 A / 80 G
✅ 12A और 80G Certificate क्या हैं?
सर्टिफिकेट | उद्देश्य |
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12A Certificate | NGO/Trust को Income Tax से छूट देता है — यानी संस्था की आय टैक्स-फ्री हो जाती है। |
80G Certificate | दानदाता को उनके दान पर Income Tax में छूट (Deduction) पाने की सुविधा देता है। |
🧾 1. 12A Certificate — NGO के लिए टैक्स छूट
बिंदु | विवरण |
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किसे जारी होता है | NGO, Trust, Society, Section-8 Company |
उद्देश्य | संस्था को अपनी आय पर टैक्स न देना पड़े |
जारी करने वाला विभाग | आयकर विभाग (Income Tax Department) |
कब लेना चाहिए | संस्था के पंजीकरण के तुरंत बाद |
वैधता | पहले स्थायी होती थी, अब 5 साल के लिए होती है (renewable) |
आवेदन फ़ॉर्म | Form 10A (new trusts), Form 10AB (renewal) |
आवश्यक दस्तावेज | PAN, Trust Deed/Registration Certificate, bank statement, ID proof of trustees |
🧾 2. 80G Certificate — दानदाता को टैक्स लाभ
बिंदु | विवरण |
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किसे जारी होता है | 12A रजिस्टर्ड संस्था को ही मिलता है |
उद्देश्य | दानदाता को आयकर में छूट मिले |
जारी करने वाला विभाग | आयकर विभाग |
वैधता | 5 साल के लिए मान्य (renewable) |
आवेदन फ़ॉर्म | Form 10A / 10AB |
टैक्स छूट | 50% या 100% deduction (section 80G के तहत) |
दानदाता को प्रमाण पत्र | संस्था को donation receipt देनी होती है जिसमें: |
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संस्था का नाम,
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80G प्रमाणपत्र संख्या,
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दान की राशि,
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दानदाता का नाम/PAN
लिखा हो |
📌 कौन कर सकता है आवेदन?
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Trust (public charitable trust)
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NGO (Society या Section 8 Company)
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धर्मार्थ संस्थान
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शिक्षा/स्वास्थ्य/गरीबी उन्मूलन में लगे संस्थान
📦 आवेदन के समय आवश्यक दस्तावेज (12A और 80G दोनों के लिए):
दस्तावेज | विवरण |
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🟢 PAN Card | संस्था का |
📜 Trust Deed / Registration Certificate | रजिस्ट्रेशन का प्रमाण |
🏦 Bank Statement | पिछले 3 साल (यदि उपलब्ध) |
🧑⚖️ ID Proof | सभी Trustees/Directors का |
📋 Activity Report | संस्था की अब तक की गतिविधियाँ (यदि कोई हो) |
📂 Income & Expenditure A/C | यदि संस्था पुरानी है (पिछले वर्षों का लेखा-जोखा) |
✅ लाभ:
लाभ | विवरण |
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NGO की आय टैक्स फ्री | (12A के कारण) |
दानदाताओं को टैक्स छूट | (80G के कारण) |
सरकारी मान्यता | CSR/Grant हेतु योग्यता बढ़ती है |
ट्रांसपेरेंसी | संस्था की छवि विश्वसनीय बनती है |
📌 नोट:
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बिना 12A के आपको 80G नहीं मिलेगा
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नया रजिस्ट्रेशन करने पर पहले Form 10A भरना होता है
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Renewal/Modification के लिए Form 10AB भरना होता है
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दोनों सर्टिफिकेट अब 5 साल के लिए मान्य होते हैं और ई-पोर्टल से ही सबमिट किए जाते हैं